बाहर वाली को दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण का हक दिलाया
बाहर वाली को दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण का हक दिलाया


 


इंदौर।फैमिली कोर्ट इंदौर ने बाहर वाली को दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण का हक दिलाया।सोशल मीडिया पर अपनी पत्नियों की जानकारी छिपाकर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर अपनी ग़लत पिपासा को तृप्त करने वाले ऐसे पुरुषों के विरुद्ध आदेश आया।अपनी पत्नी की जानकारी छिपाकर नई युवति को पत्नी के रूप को अन्यत्र साथ रखा तो भरण पोषण देना होगा।


युवक ने अपनी पूर्व की पत्नी को मृत बताते हुए सोशल मीडिया फेस पर पीड़िता से दोस्ती कर पीड़िता को शोषण कर उसके अपने फार्म हाउस पर पत्नी के रूप में रखा बाद में पीड़िता को युवक की पहली पत्नी के जिंदा होने की जानकारी रखने पर पीड़िता को समाज के सामने अपनाने और साथ रखने से माना कर दिया जिस पर बाहरवाली ने दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण के केस में कोर्ट पीड़िता को भरण पोषण राशि दिलाते हुए युवक के आचरण पर अपने 11 पेज के आदेश में वरिष्ठ न्यायालयो की नजीरों के का हवाला देते हुए व्यक्त किया कि.
1)पति-पत्नी के रूप में निवास भरण पोषण के मामले में पर्याप्त विवाह का कठोर प्रमाण एवं आवश्यक अनुष्ठान प्रमाणित ना होना घातक नही...
2) पति ने अगर पूर्व पत्नी की जानकारी छुपाते हुए दुसरा विवाह किया है तब ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को भी भरण पोषण पाने का अधिकार रहेगा,क्योकि पति को स्वयं के गलत कृत्य का लाभ उठाने की अनुमति कानून नही देता....